October 19, 2026
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अगली पीढ़ी के Green Firecrackers के निर्माण और बिक्री को अनुमति

Supreme Court of India ने festive season से पहले next-generation green firecrackers के निर्माण और बिक्री का रास्ता साफ किया है। अदालत ने विशेष रूप से ऐसे joined green firecrackers, जिन्हें आम तौर पर ‘लड़ी’ कहा जाता है, को निर्धारित standards के तहत अनुमति देने की बात कही है।

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ऐसे पटाखों को निर्धारित formulation और specifications के अनुसार बनाया जाना होगा तथा उन्हें emission, noise और safety standards का पालन करना होगा।

क्या इसका मतलब पटाखों पर पूरी छूट मिल गई?

नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन और हर जगह पटाखे चलाने की खुली अनुमति नहीं दी है। अदालत ने संकेत दिया है कि पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय संबंधी प्रतिबंध लागू रहेंगे और दिल्ली के लिए अलग आदेश दिया जाएगा।

Green Crackers क्या होते हैं?

Green crackers ऐसे पटाखे हैं जिन्हें सामान्य पटाखों की तुलना में कम emissions पैदा करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता।

यही वजह है कि अदालत ने environmental standards और testing requirements पर जोर दिया है।

बड़ा सवाल

यह मामला एक तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने की परंपरा से जुड़ा है और दूसरी तरफ air pollution तथा public health से।

इसलिए इस फैसले का वास्तविक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि निर्धारित standards का पालन कितना प्रभावी तरीके से कराया जाता है।

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