UPI Payment: ₹2,000 से ऊपर के कुछ लेनदेन पर 0.4% MDR, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक
नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट को लेकर देशभर के करोड़ों कारोबारियों और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के कुछ UPI Merchant Payments पर लागू होने वाले 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं से इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है। यह शुल्क ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे काटे जाने वाला शुल्क नहीं है, बल्कि निर्धारित परिस्थितियों में व्यापारी पक्ष पर लागू MDR है।
इस फैसले के बाद बड़े मूल्य के UPI भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए लागत का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की परिचालन लागत को ध्यान में रखकर लाई गई है।
क्या बदलेगा?
₹2,000 से अधिक के पात्र merchant transactions पर MDR लागू होगा, जबकि सामान्य ग्राहक से अलग से UPI शुल्क लेने की व्यवस्था नहीं बताई गई है।
